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फर्जी GST Bill: फर्जी जीएसटी बिल की पहचान कैसे करें?

बहुत आसानी से कर सकते हैं असली और फर्जी GST Bill की पहचान

GST Bill जब भी हम कोई शॉपिंग करते हैं तो हमें GST Bill लेना चाहिए। GST एक तरह का टैक्स (tax) है। वर्ष 2017 में केंद्र सरकार ने जीएसटी बिल (GST Bill) को लागू किया था। टैक्स चोरी को रोकने के लिए सरकार ने यह फैसला लिया था। कई सप्लायर फर्जी जीएसटी बिल जारी करते हैं।

Goods and Services Tax सिस्टम को लागू करने का उद्देश्य टैक्स सिस्टम को सुचारु रूप से चलाना। कई लोग टैक्स चोरी करते थे या फिर लोगों से टैक्स के नाम पर ज्यादा राशि लेते थे। ऐसे में इस तरह के फर्जीवाड़ा पर रोक लगाने के लिए जीएसटी बिल लागू किया गया था।

वर्तमान में कई छोटे कारोबारी फर्जी जीएसटी बिल देकर अपने ग्राहकों को ठगते हैं। इस प्रकार की ठगी से सावधान रहने के लिए इस लेख के माध्यम से बताने जा रहे है  कि असली और फर्जी जीएसटी बिल में क्या अंतर है?

जीएसटी इनवॉयस क्या है?

जीएसटी इनवॉयस एक तरह का बिल होता है। जीएसटी चालान भारत में वस्तुओं और सेवाओं को खरीदने या बेचने के लिए उपयोग किया जाने वाला एक विशिष्ट बिल है। यह डॉक्यूमेंट होता है कि सप्लायर ने ग्राहक को क्या सामान कितनी राशि में दिया है और उसपर कितना टैक्स लगाया है। इस बिल में सप्लायर का नाम, प्रोडक्ट, प्रोडक्ट की जानकारी, खरीद की तारीख, डिस्काउंट और बाकी जानकारी होती है।

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फेक जीएसटी इनवॉयस क्या है?

वित्त मंत्रालय द्वारा जारी सर्कुलर के अनुसार फर्जी जीएसटी बिल या इनवॉयस में सामान की सही जानकारी नही होती है। यह बिल टैक्स चोरी, मनी लॉन्ड्रींग (गबन), फेक बुकिंग के लिये किया जाता है। इसके अलावा इनकम क्रेडिट को कैश करने के लिए भी फर्जी बिल जनरेट किया जाता है। अब ऐसे में सवाल है कि आप असली और फर्जी जीएसटी बिल को कैसे पहचानें?

फेक जीएसटी बिल को कैसे पहचानें

फर्जी जीएसटी बिलों की पहचान के एक और तरीका है। आप GSTIN के 15 डिजिट वाले नंबर के जरिए भी फर्जी जीएसटी बिल को पहचान सकते हैं। GSTIN के पहले दो डिजिट स्टेट कोड, अगले 10 डिजिट विक्रेता और सप्लायर्स का पैन नंबर होता है। 13वां डिजिट पैन कार्ड होल्डर का एंटिटी नंबर होता है। 14वां डिजिट Z लेटर होता है, वहीं, 15वां डिजिट चेक डिजिट होता है।

आधिकारिक वेबसाइट पर ऐसे करें चेक

जीएसटी बिल असली है या फर्जी ये पता लगाने के कई तरीके हैं। जीएसटी इनवॉयस की प्रमाणिकता जीएसटी के आधिकारिक पोर्टल www.gst.gov.in के जरिए चेक कर सकते हैं। इसके लिए आपको GSTIN की जरूरत होगी। होमपेज पर सर्च टैक्स पेयर ऑप्शन पर क्लिक करें। इसके बाद अपना GSTIN दर्ज करें, यदि ये नंबर सही है तो वेबसाइट पर डिटेल्स सामने आ जाएगी।

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जीएसटी फ्रॉड के लिए कहां शिकायत करें

अगर आपके पास कभी फेक जीएसटी बिल आ जाता है तो आप जीएसटी के अधिकारिक पोर्टल पर जाकर शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। इसके अलावा आप cbecmitra.heldesk@icegate.gov.in पर मेल करके शिकायत दर्ज करवा सकते हैं।


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