PAN card: पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करना अनिवार्य, नहीं तो आपको भी करना पड़ सकता है परेशानी का सामना, जानिए
आज पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करना अनिवार्य हो गया है। यदि कोई व्यक्ति अपने पैन कार्ड को आधार से लिंक नहीं करता है तो उसका पैन कार्ड निष्क्रिय हो जाता है। ऐसे में वह इसका इस्तेमाल कई तरह के फाइनेंस के लिए नहीं कर सकता.
आज PAN card को आधार कार्ड से लिंक करना अनिवार्य हो गया है। यदि कोई व्यक्ति अपने पैन कार्ड को आधार से लिंक नहीं करता है तो उसका पैन कार्ड निष्क्रिय हो जाता है। ऐसे में वह इसका इस्तेमाल कई तरह के फाइनेंस के लिए नहीं कर सकता। आपको बता दें कि बिना पैन कार्ड के आप बैंक खाता नहीं खोल सकते, एफडी में निवेश आदि नहीं कर सकते। ऐसे में कई लोगों का सवाल है कि क्या पैन कार्ड निष्क्रिय होने के बाद भी आपकी सैलरी आपके खाते में आएगी, तो आइये जानते है, जानकारी के लिए इस लेख के अंत तक पढ़े।
PAN card निष्क्रिय होने पर भी खाते में आएगी सैलरी?
PAN card मनी ट्रांजैक्शन से जुड़ा सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेज है अगर पैन कार्ड को आधार से लिंक नहीं किया गया तो आपका पैन कार्ड निष्क्रिय हो जाता है। इसका मतलब यह है कि आप पैन कार्ड को दस्तावेज के तौर पर इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। आपको बता दें कि पैन कार्ड निष्क्रिय होने के बाद भी आपके खाते में सैलरी आएगी। कई विशेषज्ञों का कहना है कि पैन निष्क्रिय होने के बाद आपकी सैलरी ट्रांसफर होने में समय लग सकता है।
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PAN card निष्क्रिय होने के बाद यह सुविधा नहीं मिलेगी
अगर आपका पैन कार्ड निष्क्रिय हो जाता है तो आप कुछ सेवाओं का लाभ नहीं उठा सकते हैं। कई नौकरियों के लिए आपके पास पैन नंबर की जरूरत पड़ती है। पैन को आधार से लिंक करने के बाद ही आपको उन सेवाओं का लाभ मिलेगा। आयकर विभाग की वेबसाइट के अनुसार निष्क्रिय पैन रखने वाला व्यक्ति वित्तीय लेनदेन नहीं कर सकता है। बैंकिंग कंपनी या सहकारी बैंक में खाता खोलने की सुविधा नहीं मिलेगी। क्रेडिट या डेबिट कार्ड जारी करने के लिए आवेदन नहीं कर पाएंगे।
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PAN cardको फिर से एक्टिवेट कैसे करें?
अगर आपका पैन इनएक्टिव हो गया है तो इसे फिर से एक्टिवेट करने के लिए आपको उसी पोर्टल incometax.gov.in/iec/foportal/ पर जाना होगा। यहां ‘e-Pay Tax’ पर जाएं और अपनी PAN डिटेल्स दर्ज करें, इसके बाद CHALLAN NO./ITNS 280 पर जाएं और फीस पेमेंट करें, इसके बाद असेस्मेंट ईयर सेलेक्ट करके एड्रेस दर्ज करें, फिर कैप्चा कोड भरें और Proceed टैब पर क्लिक कर दें। यह प्रोसेस पूरा करने के 30 दिन बाद आपका पैन फिर से एक्टिव हो जाएगा।
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