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agricultural machines: कृषि मशीनों पर सब्सिडी दे रही मप्र सरकार: जानें योजना में आवेदन करने की प्रक्रिया    

agricultural machines

भोपाल | | मध्यप्रदेश की शिवराज सरकार ने खेती-किसानी एवं बागवानी के कार्यों में बुआई से लेकर कटाई एवं खुदाई तक में कृषि यंत्रों agricultural machines की महत्वता को देखते हुए कृषि यंत्रों की खरीद पर किसानों को सब्सिडी का लाभ दिया है।

agricultural machines: मध्यप्रदेश सरकार किसानों की आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाने और कृषि उत्पादन में वृद्धि के लिए कृषि मशीनों agricultural machines की खरीदी पर आर्थिक सहायता योजनाओं का संचालन कर रही है।

इन योजनाओं में प्रशिक्षण से लेकर कृषि यंत्रों पर अनुदान देने जैसे कई महत्वाकांक्षी योजनाएं शामिल है।

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आधुनिक मशीनों के लिए है योजना ?

इन योजनाओं के माध्यम से किसानों को कृषि कार्यों में आधुनिकी तकनीक, आधुनिक कृषि यंत्र और खाद-बीज जैसी कृषि जरूरतों को पूरा करने के लिए आर्थिक सहायता प्रदान की जा रही है। ताकि किसानों का विकास हो सके और कृषि से बढ़िया उत्पादन प्राप्त कर अपनी आय को दोगुना कर पाएं।

दरअसल राज्य में जरूरतमंद छोटे एवं सीमांत किसान एवं अनुसूचित जाति/जनजाति के किसान खेतों में फसल कटाई, थ्रेसिंग एवं अन्य कृषि गतिविधियों में काम आने वाले महत्वपूर्ण कृषि यंत्र ट्रैक्टर, पावर टिलर सहित अन्य कृषि मशीनों को अनुदान पर बिना किसी परेशानी के खरीद सके जिसके लिए प्रदेश सरकार ने कृषि मशीनों agricultural machines पर सब्सिडी देने के लिए योजना की शुरुआत की है।

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 मध्य प्रदेश उद्यानिकी विभाग द्वारा राज्य के किसानों से ट्रैक्टर, पाॅवर टिलर सहित अन्य कृषि यंत्र पर अनुदान के लिए आवेदन मांगे हैं। कृषि एवं बागवानी कर रहे किसान सब्सिडी पर ट्रैक्टर एवं अन्य कृषि यंत्र पाने के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

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बागवानी करने वाले किसान भी कर सकते हैं आवेदन

मध्यप्रदेश सरकार राज्य में कृषि लागत कम करने एवं फसलों का उत्पादन बढ़ाने के लिए आधुनिक कृषि मशीनों agricultural machines के उपयोग को बढ़ावा दे रही है। अधिक से अधिक किसान इन कृषि यंत्रों का प्रयोग कर सके इसके लिए सरकार द्वारा इन कृषि यंत्रों की खरीद पर राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन, कृषि मशीनीकरण पर उप-मिशन के तहत किसानों को सब्सिडी भी उपलब्ध करा रही है।

मध्य प्रदेश उद्यानिकी विभाग द्वारा राज्य में कृषि एवं बागवानी में उपयुक्त ट्रैक्टर/पावर टिलर चलित उपकरण-20 एच.पी.से कम, प्लास्टिक मल्च लगाने वाला उपकरण, यंत्र चालित नेपसैक स्प्रेयर/विद्यत चलित स्प्रेयर-(क्षमता 16 लीटर) आदि कृषि यंत्र एवं उपकरणों की उपयोगिता को देखते हुए आवेदन आमंत्रित किए हैं।

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 राज्य के किसान जारी लक्ष्य के विरुद्ध 8 सितंबर 2022 के दिन सुबह 11 बजे से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। राज्य में बागवानी करने वाले किसान ट्रैक्टर/पावर टिलर चलित उपकरण-20 एच.पी.से कम, प्लास्टिक मल्च लगाने वाला उपकरण, यंत्र चालित नेपसैक स्प्रेयर/विद्यत चलित स्प्रेयर-(क्षमता 16 लीटर) आदि पर अनुदान के लिए आवेदन कर सकते है।

20 एचपी ट्रैक्टर पर अधिकतम 1 लाख रुपए तक अनुदान

मध्य प्रदेश में एकीकृत बागवानी विकास मिशन योजना के घटक कृषि यंत्रीकरण के तहत बागवानी के लिए उपयोगी कृषि यंत्रों agricultural machines पर अनुदान दिया जाता है। योजना के तहत ट्रैक्टर 20 एच.पी. सामान्य वर्ग के किसानों को इकाई लागत का 25 प्रतिशत अधिकतम 75 हजार रुपए का अनुदान वहीं लघु, सीमांत, महिला, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग के किसानों को इकाई लागत का 35 प्रतिशत अधिकतम 1 लाख रुपए तक का अनुदान प्रति यंत्र दिया जाता है।

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ट्रैक्टर/पावर टिलर चलित उपकरण / 20 एच.पी.से कम उपकरणों पर अनुदान

मध्य प्रदेश उद्यानिकी विभाग द्वारा एकीकृत बागवानी विकास मिशन योजना के तहत बागवानी किसानों को ट्रैक्टर/पावर टिलर चलित उपकरण-20 एचपी से कम आवश्यक कृषि उपकरणों पर सामान्य वर्ग के किसानों को जिसकी इकाई लागत 30 हजार रुपए तक है जिस पर 40 प्रतिशत अधिकतम 12 हजार रुपए तक का अनुदान प्रति यंत्र दिया जाएगा। इसके अलावा लघु, सीमांत, महिला, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग के किसानों को इकाई लागत का 50 प्रतिशत अधिकतम 15 हजार रुपए तक का अनुदान प्रति यंत्र दिया जाता है।

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प्लास्टिक मल्च पर लागत का 50 प्रतिशत 

मध्य प्रदेश उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग की ओर से राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन, कृषि मशीनीकरण पर उप-मिशन योजना के तहत कृषि यंत्रीकरण के तहत ट्रेक्टर/पावर टिलर चलित (20 एचपीसे कम) प्लास्टिक मल्च लागने वाले उपकरण पर सामान्य वर्ग के किसानों को निर्धारित इकाई लागत 70 हजार रुपए पर इकाई लागत का 40 प्रतिशत अधिकतम 28 हजार रुपए का अनुदान प्रति यंत्र दिया जाता है। लघु, सीमांत, महिला, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग के किसानों को इकाई लागत का 50 प्रतिशत अधिकतम 35 हजार रुपए तक का अनुदान प्रति यंत्र दिया जाता है।

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यंत्र चालित नेपसैक स्प्रेयर / विद्युत चलित स्प्रेयर पर अधिकतम 10 हजार रुपए अनुदान 

एकीकृत बागवानी विकास मिशन (एमआईडीएच) योजना के घटक कृषि यंत्रीकरण के तहत यंत्र चालित नेपसैक स्प्रेयर/विद्यत चलित स्प्रेयर (क्षमता 16 लीटर) पर सामान्य वर्ग के किसानों को निर्धारित इकाई लागत 20 हजार रुपए पर 40 प्रतिशत अधिकतम 8 हजार रुपए का अनुदान प्रति यंत्र दिया जाता है। वहीं लघु, सीमांत, महिला, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग के किसानों को इकाई लागत का 50 प्रतिशत अधिकतम 10 हजार रुपए तक का अनुदान मध्य प्रदेश उद्यानिकी विभाग द्वारा प्रति यंत्र दिया जाएगा।

सब्सिडी के लिए जरूरी दस्तावेज

आवेदनकर्ता का आधार कार्ड
भूमि के लिए बी-1 या पट्टे की प्रति
जाति प्रमाण पत्र (केवल अनुसूचित जाति एवं जनजाति के कृषकों हेतु)
मोबाइल नंबर जो आधार कार्ड और बैंक खाते से लिंक हो
बैंक अकाउंट पासबुक
आवेदक किसान मध्यप्रदेश का स्थाई निवासी होना चाहिए।
किसान की आयु 18 वर्ष की आयु से अधिक होनी चाहिए
आवेदक किसान आर्थिक रूप से कमजोर एवं छोटे और सीमांत होना चाहिए।

 कैसे करें आवेदन

उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग, मध्यप्रदेश  की ओर से एकीकृत बागवानी विकास मिशन योजना के तहत पावर टिलर सहित अन्य कृषि मषीनों पर सब्सिडी के लिए वर्ष 2022-23 के लिए आवेदन आमंत्रित किए है। बागवानी करने वाले या अन्य किसान जारी लक्ष्य के विरूद्ध सुबह 11 बजे से शाम 5 बजे तक ऑनलाइन तरीके से मध्य प्रदेश उद्यानिकी विभाग की आधिकारिक वेबसाइट https://mpfsts.mp.gov.in/mphd/#/ पर कर सकते है। अधिक जानकारी के लिये नजदीकी विकासखंड या जिला उद्यानिकी विभाग के कार्यालय में भी संपर्क कर सकते हैं।

यहाँ देखें सभी जिलों की सूची

नीचे दी गई लिंक पर क्लिक कर आप अपने जिले के  अनुसार मिलने वाले अनुदान और सब्सिडी की जानकारी के साथ साथ प्रदेश सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाली राशि और यंत्रों की जानकारी ले सकते हैं |

https://mpfsts.mp.gov.in/reports/UploadImage/file/Yantrikaran.pdf

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