बालक छात्रावास योजना (कक्षा 1 से 8 तक): छात्रों के शिक्षा और विकास के लिए एक महत्वपूर्ण योजना
बालक छात्रावास योजना (कक्षा 1 से 8 तक): छात्रों के बचपन की शिक्षा और समृद्धि के लिए सशक्त योजना

बालक छात्रावास योजना (कक्षा 1 से 8 तक) केंद्र और राज्य सरकारों के बीच एक महत्वपूर्ण शिक्षा योजना है, जो कक्षा 1 से 8 तक के बच्चों के लिए शिक्षा और विकास के लिए शिक्षाप्रद वातावरण प्रदान करती है। इस योजना के तहत, बच्चों को आदर्श छात्रावासों में आवास, आदरणीय शिक्षकों के साथ शिक्षा, और विभिन्न शैक्षिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। इसके माध्यम से, छात्रों का शिक्षा के क्षेत्र में सामर्थ्य विकसित किया जाता है और उनके शिक्षा संबंधी अधिकार को प्रोत्साहित किया जाता है।
बालक छात्रावास योजना का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण और छोटे शहरों के बच्चों को बेहतर शिक्षा का मौका प्रदान करना है ताकि उनका शिक्षा संबंधी जीवन सुधार सके और उनका भविष्य बेहतर बन सके। इस योजना के अंतर्गत छात्रों को आदर्श छात्रावासों में उच्च शिक्षा का अवसर मिलता है, जो उनकी शिक्षा के सफल सफर की शुरुआत है।
योजना का उद्येश्य:
बालक छात्रावास योजना का मुख्य उद्देश्य अनाथ, बेघर, एकल पालक, विद्यार्थियों को आवासीय सुविधा उपलब्ध कराते हुए उनकी प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण कराना। इन छात्रावासों में अनाथ, बेघर, निराश्रित, बाल श्रमिक, पन्नी बिनने वाले, रेलवे स्टेशन प्लेटफार्म/बस स्टेण्ड पर रहने वाले बच्चों को प्रवेश दिया जाता है। यह छात्रावास कक्षा – 1 से 8 तक के लिए संचालित है। प्रदेश के 11 जिलों में 1500 सीटर छात्रावास संचालित है। इन छात्रावासों में बालकों प्रवेश दिया जाता है। इन छात्रावास में बच्चों को रहने की सुविधा, भोजन, गणवेश, पुस्तकें, यूनिफार्म, चिकित्सा के साथ – साथ प्रतिदिन उपयोग में आने वाली सामग्री प्रदाय की जाती है।
योजनाओ का लाभ प्राप्त करने की प्रक्रिया / आवेदन की विधि
विद्यार्थी द्वारा निर्धारित प्रपत्र में आवेदन एवं कालम 4 में उल्लेखित आवश्यक प्रमाण पत्र की प्रमाणित प्रति के साथ आप जिला परियोजना समन्वयक कार्यालय जिला शिक्षा केन्द्र जाकर आवेदन कर सकते हैं इसके अलावा आप योजनाओ का लाभ प्राप्त करने के शर्तेंऑनलाइन आवेदन हेतु लिंक https://www.educationportal.mp.gov.in पर जाकर भी आवेदन कर सकते हैं।
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योजनाओ का लाभ प्राप्त करने के शर्तें
- कक्षा 10वीं की परीक्षा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण कर कक्षा 11वीं में तथा 11वीं की परीक्षा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण कर कक्षा 12वीं में अध्ययनरत सामान्य वर्ग के छात्र/छात्रायें।
- सामान्य निर्धन वर्ग के प्रकरण में गरीबी रेखा से नीचे (वी.पी.एल. परिवार) के लिये आय प्रमाण पत्र आवश्यक नहीं। केवल वी.पी.एल. कार्ड की छाया प्रति।
बालक छात्रावास योजना (कक्षा 1 से 8 तक)
विभाग | स्कूल शिक्षा विभाग |
योजना का नाम | बालक छात्रावास योजना (कक्षा 1 से 8 तक) |
हितग्राही मूलक है या नही | हाँ |
अधिकार क्षेत्र | केंद्र प्रवर्तित योजना |
योजना का उद्येश्य | अनाथ, बेघर, एकल पालक, विद्यार्थियों को आवासीय सुविधा उपलब्ध कराते हुए उनकी प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण कराना |
लाभार्थी वर्ग | सभी के लिए |
लाभार्थी का प्रकार | छात्र |
लाभ की श्रेणी | शिक्षा |
योजना का क्षेत्र | Urban and Rural |
पदभिहित अधिकारी | जिला परियोजना समन्वयक/वार्डन |
समय सीमा | पूर्ण वर्ष |
आवेदन प्रक्रिया | अनाथ, बेघर, एकल पालक, विद्यार्थियों को आवासीय सुविधा उपलब्ध कराते हुए उनकी प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण कराना |
आवेदन शुल्क | नहीं |
अपील | जिला परियोजना समन्वयक कार्यालय जिला शिक्षा केन्द्र |
अनुदान /ऋण /वित्तीय सहायता /पेंशन/लाभ की राशि | नहीं |
हितग्राहियों को राशि के भुगतान की प्रक्रिया / हितग्राहियों को ऋण एवं अनुदान की व्यवस्था /वित्तीय प्रावधान | नहीं |
ऑनलाइन आवेदन हेतु लिंक | https://www.educationportal.mp.gov.in |
अपडेट दिनांक | 11/23/2022 5:48:17 PM |
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